ब्यूरो:- जालंधर के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार मेडीकल स्टोर, 24 घण्टे शिफ्ट वाले फैक्टरी वर्कर, नैशनल हाइवे, तथा सफर करके आ रहें लोगों को जो अपने मंज़िल की तरफ जा रहें है उनके ऊपर कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
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