*पंजाब सरकार द्वारा करोना की बढ़ोतरी के चलते सख्त हिदायते*

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    बता दे कि पंजाब सरकार ने साफ़ किया है कि फिलहाल पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि फिलहाल पंजाब लॉकडाउन की स्थिति में नहीं। लेकिन पंजाब राज्य के सभी डीसी को अधिकार है कि अगर वह चाहें तो नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा यां घटा सकते हैं। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। पंजाब के 9 जिलों जालंधर, लुधियाना, पटियाला, एसएएस नगर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ में पहले ही Night Curfew रात 9 बजे से सुबहा 5 बजे तक शुरू हो चुुका है। वहीं इसी बीच सरकार का कहना हैं कि मेडिकल स्टोर व अस्पतालों को नाइट कर्फ्यू से छूद दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू के आदेश इन पर लागू नहीं होंगे, जिसके चलते अब यह 24 घंटे खुल सकते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना दोबारा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते पुलिस को और सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं।

    पढ़े आदेश की कुछ प्रमुख बातें

    पंजाब के 11 जिले जहां पर कोरोना ज्यादा है, उन जिलों में सोशल गैदरिंग तय कर दी गई है।

    सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे इसके साथ ही मॉल में एक ही समय में 100 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कोविड के कारण जान गंवाने वालों की याद में एक घंटे मौन रखा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी।

    अंतिम संस्कार, भोग, या विवाह शादी में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नही हो पाएंगे।

    सभी जिलों में माईक्रोकंटेनमेंट ज़ोन दोबारा से लागू किए जाएंगे।

    लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, अमृत्सर इत्यादि जिन जिलों में ज्यादा कोरोना है वहां पर सरकारी डिलिंग भी सीमित की जाएगी।

    सभीी हस्पतालों में कोविड बैड मुहैया करवाने के आदेश दिए गए है।

    मास्क ना पहनने वालों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट

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